रेल मंत्रालय ने रेल गाड़ी रद्द होने
पर पक्के//आरएसी ई-टिकट की राशि स्व:त: ही वापस करने का फैसला किया है। इसी प्रकार
ई- टिकट की प्रतिक्षा सूची के यात्रियों का पैसा भी वापस किया जाएगा। रेल गाड़ी
रद्द होने की स्थिति में ई-टिक्टि के पैसे वापस लेने के लिए निरस्तीा/टीडीआर भरने
की कोई आवश्यजकता नहीं होगी। यह 13 जुलाई 2015 से लागू है।
हालांकि रेल गाड़ी रद्द होने की
स्थिति में पीआरएस काउंटर से लिए टिकट की राशि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आरक्षण
केन्द्रद से ही वापस मिलेगी।
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा
के लिए तत्काटल टिकट नियमों में संशोधन का फैसला किया
प्रस्ता्वित संशोधन के तहत यात्रियों
के फायदे के लिए कुछ त्रुटियों में सुधार किया जा रहा है।
संशोधन के अंतर्गत तत्कानल टिकट
खरीदने के समय पहचान-पत्र की फोटो कॉपी देने की शर्त को हटाने करने का
प्रस्ताेव
यात्रा के दौरान यात्री के पास अपना
फोटो पहचान पत्र रखना आवश्य क होने से किसी प्रकार के गलत उपयोग से बचा जा सकता
है।
संशोधित तत्काेल प्रावधान 1 सितम्ब र, 2015 से प्रभावी
होंगे, इसके बारे में तिथि अलग से अधिसूचित की
जायेगी।

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